अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त जुबेर खां पुत्र स्व. मनु खा निवासी बहेरी थाना कोतवाली के खिलाफ दोष साबित पाया। उसे सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वादी मुकदमा अलीमुद्दीन निवासी बहेरी ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनके पुत्र मुश्ताक को जुबेर ने चाकू से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया था। इसका मुकदमा थाना कोतवाली पर दर्ज हुआ था। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन तथा अभियोजन की तरफ से विनय कुमार सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ़ दोष सिद्ध पाया।