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जनपद में तीन मार्च तक धारा 144 लागू

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बलिया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रयोगात्मक एवं प्राविधिक कला विषयों की अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद में तीन मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट राम आसरे ने दी। बताया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या समूह अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा लेकर भ्रमण नहीं करेगा और सौ मीटर के दायरे में फोटो स्टेट की दुकानें, कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे आदि परीक्षा की तिथियों को सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक बंद रहेंगे। परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइस या अन्य कोई ऐसी सामग्री नहीं लेकर बैठेंगे।
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