इंदरपुर। शासन ने बिजली बिल राहत योजना के द्वितीय चरण के लिए पंजीकरण की तिथि को विस्तारित करते हुए 5 फरवरी तक कर दिया है। अब बकाएदार विद्युत उपभोक्ता द्वितीय चरण के लिए 5 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। इसके पहले ओटीएस योजना के द्वितीय चरण के लिए एक से 31 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की गई थी। नगरा के उपखंड अधिकारी जाहिद इकबाल ने बताया कि घरेलू अधिकतम 2 किलो वाट तक तथा एलएमवी वाणिज्यिक 1 किलोवाट बार के नेवर पेड एवं लांग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट के लिए ओटीएस योजना लागू की गई है। बकाएदार व विद्युत चोरी के मामले वाले उपभोक्ता 5 फरवरी 2026 तक द्वितीय चरण में ही पंजीकरण करा कर छूट ले सकते हैं।