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Ballia News: दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की सजा

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बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अजय चौहान को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने नहीं देने पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।
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थाना गड़वार के छोटी हथौड़ी गांव निवासी अभय चौहान पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ चौहान पर वादी की शिकायत पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाया। दंड के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर के कारावास एवं 22 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त को कारागार भेज दिया गया।
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