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Ballia News: बिना अनुमति जुलूस निकालना पड़ा महंगा, एफआईआर

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बैरिया। नगर पंचायत बैरिया में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शनिवार को बिना अनुमति के जुलूस लेकर नारेबाजी करते हुए नामांकन करने जाना अध्यक्ष पद की प्रत्याशी पूनम सिंह पत्नी हरेराम सिंह को भारी पड़ गया। जुलूस का संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज बैरिया अतुल कुमार मिश्र ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में 14 लोगों के खिलाफ नामजद व 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
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एसएचओ धर्मवीर सिंह ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष बैरिया के पद पर नामांकन करने गई पूनम सिंह पत्नी हरिराम सिंह के पास जुलूस निकालने व नारेबाजी कराने की कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं थी। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ली थी। सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ बैरिया तहसील पर जुलूस की शक्ल में नामांकन करने पहुंची थीं। आयोग ने इस घटनाक्रम का स्वत: संज्ञान लिया। चौकी इंचार्ज बैरिया अतुल कुमार मिश्रा के तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है।
निर्वाचन आयोग ने किसी भी प्रत्याशी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी है। आरोपियों में पूनम सिंह पत्नी हरेराम सिंह, मणिराम सिंह, संजय सिंह, जयंत सिंह, तन्मय सिंह, राहुल सिंह, तरुण सिंह, परशुराम सिंह, धर्मेंद्र पासवान, विपिन वर्मा, गोलू यादव, आनंद गोड़, सुधीर पासवान, उमेश पासवान के अलावा अज्ञात 150 से 200 लोगों शामिल हैं।
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कार्रवाई से नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर निर्वाचन अधिकारी आत्रेय मिश्र ने बताया कि नामांकन के दौरान जुलूस निकालकर नारेबाजी करने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो निर्वाचन आयोग वीडियोग्राफी कराएगा। ऐसे लोगों पर निर्वाचन आयोग के अनुसार विधिक कार्रवाई होगी।
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