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Ballia News: फर्जीवाड़ा करने के मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर

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बलिया। दीवानी न्यायालय के परिसर में फर्जी आदेश भेजना, फर्जी जमानतदार देकर आरोपी को छुड़ाने के मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है।
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विवेचना अधिकारी ज्ञानचंद्र शुक्ला द्वारा सीजेएम पराग यादव की अदालत में आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया गया। इस पर कुछ अधिवक्ताओं ने पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध भी किया। न्यायालय ने आरोपी को दो दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने की अर्जी स्वीकार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरगंज निवासी दीपांशु गुप्ता को कोतवाली पुलिस ने लगभग एक सप्ताह पूर्व न्यायालय का फर्जी रिलीज आदेश भेजने के मामले में गिरफ्तार कर 14 दिनों के रिमांड पर जिला जेल भेजा था।
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मामले में नए तथ्यों को उजागर करने के लिए आरोपी को दो दिन पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है। अभियोजन के अनुसार जेएम प्रथम के लिपिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 23 अगस्त 2024 अपराध संख्या 22/2024 स्टेट बनाम अभिषेक , धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सहतवार व अपराध संख्या 25/24, सरकार बनाम मिथिलेश थाना सहतवार से संबंधित रिलीज आदेश फर्जी हस्ताक्षर एवं कार्यालय का मोहर लगाकर जारी कराया गया है, जो मेरे कार्यालय का नहीं है।
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