बलिया। डीआईओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा बीते 9 सितंबर काे 179 शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के खिलाफ राजेंद्र प्रजापति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसकी बीते 16 अक्तूबर को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने मामले को अगले सप्ताह नए मामले के रूप में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बीते 09 सितंबर को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता का वेतन बीते जुलाई माह से रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत है। उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं किए जाने के बाद भी वेतन रोकने में गलती की गई है। इस पर अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा। ताकि वह अपना जवाब दाखिल कर सकें। उधर, डीआईओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिला है। मिलने पर उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया जाएगा।