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Ballia News: अब अंडों पर लगाना होगा एक्सपायरी डेट का स्टीकर

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बलिया। अंडे की गुणवत्ता को बरकरार रखने व एक्सपायरी डेट की जानकारी देने के कारोबारी को एक्सपायरी डेट की स्टीकर लगानी होगी। साथ निर्धारित अवधि से पहले इसकी बिक्री भी करनी होगी। खराब अंडे से होने वाले नुकसान को देखते हुए शासन द्वारा इसकी बिक्री सहित अन्य पहलुओं को लेकर निर्देश जारी किया है।
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प्रदेश सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि विक्रेता अंडे की गुणवत्ता बनाए रखने को अंडे की ट्रे पर स्टीकर, उत्पादन तिथि, पिन कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें। उत्पादन तिथि के तीन दिन के अंदर अंडों की बिक्री कर दें। बाहर से जिन वाहनों में अंडे मंगवाएं, उसमें और व्यवसायी अपने गोदाम व दुकान में भी कोल्डचेन की व्यवस्था करें। पिन कोड की अनिवार्यता से पता रहता है कि अंडा किस शहर या कस्बे से खरीदा गया है। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी में वैसे भी अंडे की डिमांड घट जाती है। ऐसे में मांग के सापेक्ष ही अंडे मंगवाते हैं। थोक व्यापारी ने बताया कि अंडों को कोल्डचेन में रखने का आदेश मिला है, साथ ही तीन दिन में अंडा बेचना है। ऐसा होना बेहद ही मुश्किल है, फिलहाल व्यवस्था नहीं है। पहले जैसे ही काम चलाया जा रहा है।
फूड प्वाइजनिंग का खतरा ज्यादा
गर्मी के मौसम में चार से पांच दिन बाद अंडे खराब होने लगते हैं। ऐसे में जो लोग इसका सेवन करते हैं, उनकी आंतों में सूजन, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और फूड प्वाइजनिंग की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए ताजा अंडे ही खाएं।
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शासन का निर्देश का प्राप्त हुआ है। उसके आलोक में संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजार में बिकने वाले अंडों की एक्सपायरी डेट आदि की समय-समय पर जांच की जाएगी। - डॉ.ओमप्रकाश, सीवीओ
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