बलिया। जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्र के करीब 340 बड़े कारोबारियों को दूसरी बार नोटिस जारी कर लाइसेंस शुल्क पांच हजार और छह हजार रुपये संपत्ति व विभव कर (सीपी टैक्स) जमा करने के लिए कहा है। इनमें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सरकारी शराब की दुकान और कोल्ड स्टोरेज के संचालक शामिल हैं। जिला पंचायत ने चेताया है कि टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि जिले में विभिन्न कंपनियों के करीब 145 पेट्रोल पंप संचालित हैं। 55 गैस एजेंसियां और सरकारी शराब की 250 दुकानों के अलावा दस कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं। इनमें कुछ को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश का संचालन ग्रामीण अंचलों में ही किया जाता है। लेकिन इनमें से महज 51 पेट्रोल पंप संचालकों और सरकारी शराब की दुकान चलाने वाले पांच लोगों ने ही टैक्स जमा करते हैं। गैस एजेंसी और कोल्ड स्टोरेज चलाने वाले एक भी कारोबारी ने जिला पंचायत को लाइसेंस शुल्क व सीपी टैक्स जमा नहीं किया है। जिससे जिला पंचायत को राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके लिए जिला पंचायत की ओर से पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है। अब दोबारा नोटिस भेजा जा रहा है। इस बार टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ जिला पंचायत विधिक कार्रवाई करने की तैयारी में है।
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आमदनी बढ़ाने के लिए है बढ़ाया टैक्स का दायरा
जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्र में दुकान, फेरी लगाने वाले, पेट्रोल पंप, ढाबे समेत 67 तरह के कारोबार के संचालन को नियमित और नियंत्रित करने को लेकर टैक्स का दायरा बढ़ाया है।
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जिले के पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शराब की दुकान व कोल्ड स्टोरेज के संचालकों को नोटिस जारी कर लाइसेंस शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया था। इनमें से करीब 51 पेट्रोल पंप और पांच शराब की दुकानों के संचालकों ने लाइसेंस शुल्क व सीपी टैक्स जमा किया है। शेष को दोबारा नाेटिस जारी किया जा रहा है। शुल्क नहीं देने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। -शहबाज खान, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया।
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