जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार झा के आदेशानुसार 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद आदि के वाद आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत में करा सकते हैं। इस आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जनपद न्यायाधीश हरीश कुमार ने दी। संवाद