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हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

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बलिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हत्या मामले में राजेश कुमार निवासी खानपुर डुमरिया थाना सहतवार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। वादी मुकदमा कुमारी साक्षी सिंह ने थाना सहतवार में तहरीर दी कि उनके पिता और चाचा राजेश सिंह में जमीन को न बेचने को लेकर कहासुनी हुई थी। इसमें चाचा राजेश सिंह और चाची कुंती सिंह ने चाकू से पिता पर हमला कर घायल कर दिया था। चाकू के चोट से पिता सुमंत सिंह घायल हो गए थे। इलाज कराने के दौरान मौत हो गई थी। तीन अप्रैल 2020 को थाना सहतवार में मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। इसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों व गवाहों का परिसीलन किया। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव कुमार सिंह व बचाव पक्ष की तरफ से कौशल सिंह की बहस सुनने के बाद राजेश सिंह के खिलाफ दोष सिद्ध पाया।
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