न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या -8 / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने अनुसूचित जाति के किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त संजय प्रजापति पुत्र बच्चू प्रजापति निवासी हैबतपुर थाना कोतवाली के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास यानी से (प्राकृतिक जीवन काल तक कारावास) व 40000 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया। मामला यह है कि थाना कोतवाली में अभियुक्त संजय प्रजापति के खिलाफ अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा 2021 में दर्ज हुआ था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक परसीलन व अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध पाया और अभियुक्त को दंडित किया।