बलिया। डीपीआरओ यतेंद्र सिंह ने अलग-अलग मामलों में दो प्रधान व तीन सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश सीयर ब्लॉक के बीडीओ को दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी के इस आदेश के बाद कर्मचारियों में खलबली मची है।
सीयर ब्लॉक के चरौवा गांव के स्ट्रीट लाइट का निरीक्षण एक सप्ताह पहले एडीपीआरओ तकनीकी श्रवण कुमार सिंह। इस दौरान पाया कि ग्राम निधि से 24 जून 22 को स्ट्रीट लाइट के लिए 541940 रुपये का आहरण किया गया है। बिना लगे धनराशि आहरण के लिए सचिव इंदल कुमार ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान देवेंद्र यादव दोषी हैं। एडीपीआरओ की रिपोर्ट पर डीपीआरओ ने प्रधान व सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसी गांव के विकास कार्यों की जांच डीएम के निर्देश पर तीन सदस्यीय टीम ने की थी। जांच में मिली वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रधान राम भरोसा यादव व सचिव वीरेंद्र कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश मार्च 2021 में दिया गया लेकिन अभी तक कार्रवाई की सूचना प्राप्त नहीं है। डीपीआरओ ने बीडीओ को पत्र भेजकर कार्रवाई हुई हो तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराने व नहीं हुई तो प्रधान व सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सीयर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पचमा की जांच जिलाधिकारी की ओर से फरवरी 2021 में गठित जांच कमेटी कर रही है। बार-बार पत्र जारी करने के बावजूद तत्कालीन सचिव की ओर से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिससे जांच लंबित है। डीपीआरओ ने तत्कालीन सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश सीयर के बीडीओ को दिया है।