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दहेज हत्या के दोषी पति, सास-ससुर को 10 वर्ष की सजा

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न्यायालय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्र की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति, सास-ससुर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व सात हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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सुखपुरा थाना क्षेत्र में वादी मुकदमा सुभाष पासवान पुत्र गंगा दयाल पासवान निवासी जमुआ गोपालपुर थाना कोतवाली ने आवेदन दिया था कि अपनी पुत्री संगीता का विवाह 29 मई 2019 को विनय पासवान पुत्र उदय पासवान ग्राम सुखपुरा जटी थाना सुखपुरा से हिंदू रीति रिवाज से किया था। शादी के बाद मेरी पुत्री को दहेज के लिए मारपीट करने लगे और 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। मैंने अपने दामाद विनय पासवान, समधी उदय पासवान और समधिन श्रीमती देवंती पासवान से कहा कि मैं पैसा देने में सक्षम नहीं हूं तो उपरोक्त विनय पासवान, उदय पासवान व देवंती ने मिलकर मिट्टी का तेल छिड़ककर मेरी पुत्री को जला दिया जिसकी जिला चिकित्सालय में मौत हो गई है। इन लोगों ने दहेज की मांग पूरी ना होने पर मेरी पुत्री संगीता को जलाया है।
तहरीर पर सुखपुरा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से अनिल कुमार पांडेय अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्तगण विनय पासवान, श्रीमती देवंती पासवान पत्नी उदय पासवान और उदय पासवान सभी निवासी सुखपुरा जटी थाना सुखपुरा के खिलाफ दोष साबित पाते हुए प्रत्येक को दहेज हत्या के मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास की दंड से दंडित किया और कुल सात हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने की दशा में एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
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