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Ballia News: दहेज हत्या में पति दोषी, 10 वर्ष की कैद

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बलिया। छह साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने आरोपी पति को दोषी पाया। पति चंद्रमोहन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में तीन अन्य आरोपियों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
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थाना बांसडीह रोड में वर्ष 2018 में देवनाथ यादव पुत्र सरजू यादव, गंगा देवी पत्नी देवनाथ, चंद्रमोहन यादव और चंद्रप्रकाश यादव पुत्र देवनाथ यादव पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने दहेज के लिए हत्या की और शव को गायब कर दिया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चंद्रमोहन निवासी पिपरपाती थाना बांसडीह को दोषी पाया गया। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अन्य तीन आरोपी ससुर, सास और देवर को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
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