बलिया। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही निर्देश दिया कि दोषी का सजायावी वारंट बनाकर उसे सजा भुगतने के लिए जिला जेल में दाखिल कराया जाए।
उभांव थाना में दर्ज मामले के अनुसार दहेजहत्या में तीन आरोपी मृतका का पति सुनील सिंह, जेठ अरिवंद सिंह, जेठानी अनीता सिंह निवासीगण हल्दी रामपुर है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम संंबंधित धारा में पति सुनील सिंह को आजीवन कारावास की सजा व नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अन्य आरोपी जेठ अरिवंद सिंह व जेठानी अनीता सिंह को दोष मुक्त करार दिया।
सिकंदरपुर थाना के कठघरा गांव निवासी वादी राजेंद्र सिंह द्वारा 23 जून 2021 को उभांव थाना में शिकायत की कि लड़की प्रियंका की शादी 2016 में सुनील सिंह निवासी हल्दीरामपुर के साथ की थी। पति सुनील सिंह, जेठ अरविंद सिंह, जेठानी अनीता सिंह दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग करते थे। न देने पर मारपीट व प्रताड़ित करते थे। इससे तंग होकर लड़की प्रियंका सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी बड़ी लड़की पूनम सिंह निवासी कुशहा राशिदपुर थाना भीमपुरा के द्वारा दी गई।