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Ballia News: कम टैक्स वसूली होने पर शासन ने रोकी 15वें वित्त की धनराशि

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कम कर वसूली के चलते शासन ने नगर पालिका को 15वां वित्त के तहत मिलने वाली करीब पांच करोड़ रुपये के अनुदान पर रोक लगा दी है। इसका प्रतिकूल प्रभाव नगर पालिका के विकास कार्यों पर पड़ेगा। शासन ने यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष वर्ष 2022- 23 में कर करेत्तर में 15 फीसदी बढ़ोतरी नहीं होने पर की है।
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नपा के जिम्मेदार इससे इनकार करते हैं और उनका दावा है कि भले ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम टैक्स वसूली के चलते शासन की ओर से 15वां वित्त की धनराशि पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में स्वकर प्रणाली लागू होने और उससे हुई कर वसूली के आधार पर शासन ने पांच करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान नगर पालिका को आवंटित की है।
निदेशालय स्थानीय निकाय, लखनऊ के निदेशक अनुज कुमार झा ने बीते 18 अक्तूबर को जारी पत्र में प्रदेश के 17 जिलों के निकायों के लिए 15वां राज्य वित्त के लिए चार अरब 96 करोड़ 58 लाख एक हजार रुपये की धनराशि जारी की है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें शामिल हैं लेकिन शासन ने इस सूची से बलिया नगर पालिका को बाहर रखा है। जबकि जिले के अन्य निकायों को 15वां वित्त आयोग से धनराशि आवंटित की गई है।
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बता दें कि जिले में कुल 12 निकाय है। इसमें बलिया और रसड़ा नगर पालिका है। जबकि बैरिया, रेवती, सहतवार, बांसडीह, सिकंदरपुर, मनियर, बेल्थरारोड, नगरा, रतसड़कला और चितबड़ागांव नगर पंचायत है।
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