बांसडीह। कोतवाली क्षेत्र में साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी के मामले में मामा ने अपने भांजे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
वादी शंभूनाथ प्रसाद निवासी बालापुर ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर बताया कि उसका भांजा अरविंद राजभर निवासी सिसोटार थाना सिकंदरपुर बचपन से अपने ननिहाल रहता था। परिवार द्वारा उसपर काफी विश्वास करने के कारण यूनियन बैंक के खाते में उसका ही मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया था। वो कतर में काम करता था तो वहीं से अपने खाते में पैसा भेज दिया करता था।
इसी दौरान एक प्रेम प्रसंग में भांजा लड़की लेकर भाग गया। मैनें उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद द्वेषपूर्ण तरीक़े से मेरे खाते का यूपीआई एकाउंट बनाकर तीन लाख 49 हजार 682 रुपये निकाल लिए। बांसडीह थाने में तहरीर दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 जुलाई को आरोपित ने मुझे घोघा चट्टी पर घेरकर जान से मारने की धमकी दी। उसने न्यायालय की शरण ली।
अपर मुख्य दंडाधिकारी प्रथम के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।