बलिया। एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। नगरा थाना क्षेत्र में 2010 में अभियुक्तों ने वादी को रात में लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया था। जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में राम भगत यादव, लालजी राजभर, रंजू राजभर एवं अरविंद राजभर निवासी ग्राम पड़ही के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।