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खाद्य व्यवसायियों को फूड लाइसेंस नंबर युक्त बिल ग्राहकों को देना होगा

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बैरिया। खाद्य व्यवसायियों को अपने बिल पर खाद्य विभाग का फूड लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। किसी भी ग्राहक के शिकायत करने पर खाद्य विभाग उस नंबर के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई करेगा। इसके लिए 15 अक्तूबर के बाद अभियान शुरू होगा।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि फिलहाल व्यवसायियों को जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा है। अगर बिल पर लाइसेंस नंबर नहीं छपेगा तो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लोगों से आग्रह किया कि खाने-पीने का जो भी समान खरीदें, उसका बिल जरूर प्राप्त करें। बिल नहीं लेने से खरीदार को कोई रियायत नहीं मिलती है क्योंकि विक्रेता पहले से ही अपने उत्पाद के मूल्य के साथ जीएसटी जोड़ लेता है। कहा कि इसके लिए ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में मिठाइयों की दुकान हो या खाद्य सामग्री की दुकान, अधिक मुनाफा कमाने के लिए कई तरह का खेल किया जाता है। किसी भी दुकानदार की ओर से ग्राहकों को कोई रसीद नहीं दी जाती है। रसीद न मिलने से कोई भी दुकानदार के खिलाफ शिकायत भी नहीं कर पाता है। इसी क्रम में खाद्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
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