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फर्जी शपथ पत्र पर शस्त्र लाइसेंस लेने के आरोपी पर एफआईआर दर्ज

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बलिया। फर्जी शपथपत्र पर शस्त्र लाइसेंस लेने वाले मनियर थाना क्षेत्र के विशुनपुरा निवासी संजय मिश्रा के खिलाफ बलिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
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मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर मनियर थाना क्षेत्र के घाटमपुर निवासी पुष्पा देवी ने शिकायत की थी कि विशुनपुरा निवासी संजय मिश्रा ने आपराधिक इतिहास छिपाकर तथा फर्जी पते पर पिस्टल का लाइसेंस प्राप्त किया है। जांच में आरोप सही पाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बलिया कोतवाली के उपनिरीक्षक चंद्र भूषण पांडेय ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
सिटी मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी को लिखे पत्र में बताया गया है कि एसपी की ओर से कराई गई जांच में पता चला है कि संजय कुमार मिश्र ने अपना मूल पता ग्राम बिशनपुरा थाना मनियर तथा उसके विरुद्ध पंजीकृत संपत्ति अभियोग को छिपाते हुए कूटरचित शपथ पत्र के आधार पर शस्त्र लाइसेंस नंबर 2825 प्राप्त कर 32 बोर का पिस्टल नंबर 180111370 क्रय किया है। पत्र में सिटी मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी है कि एसपी की आख्या के आधार पर शस्त्र लाइसेंसी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस के निलंबन निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई है।
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इस मामले में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की विवेचना भी प्रारंभ कर दी गई है।
- प्रवीण सिंह, प्रभरी निरीक्षक, थाना कोतवाली
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