सांपों को पकड़कर डिब्बों में बंद कर किराए के मकान के कमरे में रखने वाले क्षेत्र के तालीबपुर निवासी बरमेश्वर साधु उर्फ बरमेश्वर वर्मा पुत्र जगनारायण वर्मा के खिलाफ वन विभाग की तहरीर पर बैरिया पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
एसएचओ बैरिया धर्मवीर सिंह ने बताया कि वन दरोगा ओम प्रकाश की तहरीर पर बरमेश्वर वर्मा उर्फ बरमेश्वर साधु पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गत नौ जुलाई को वन विभाग ने कोटवां हॉस्पिटल मोड़ पर स्थित बहादुर गुप्ता के मकान के कमरे छापा मारा। इस दौरान बरमेश्वर साधु उक्त मकान को किराए पर लेकर पकड़े गए सांपों को डिब्बे में बंद करके रखा था। कमरे का ताला नौ सांपों को निकाला गया। इसमें आठ मर चुके थे, एक जीवित था। वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए तहरीर दी थी। गौरतलब हो कि तालिबपुर गांव निवासी बरमेश्वर साधु हॉस्पिटल मोड कोटवां पर किराए का पोटली लेकर पेंटिंग और सांप पकड़ने का कार्य करता है। पकड़े गए सांपों को प्लास्टिक के डिब्बे में कमरे में रखा था। 29 जुलाई को एक गंभीर मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मकान मालिक के प्रार्थना पत्र पर वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए उसके घर से सांप निकाला। बरमेश्वर साधु फिलहाल धारा 377 व पाक्सो एक्ट के तहत जेल में है।