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डीआईओएस पर लगा 25 हजार का अर्थदंड

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बलिया। राज्य सूचना आयुक्त ने जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया पर जनपद के दो एडेड विद्यालयों में नियुक्ति और अन्य सूचनाएं समय से उपलब्ध न कराने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने जुर्माने की भरपाई के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के वेतन से तीन किस्तों में काटकर जमा कराने का निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ को दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता एनएस सिंह ने नगरा ब्लाक के भीमपुरा स्थित रामकरण इंटर कालेज और रामकरण बालिका विद्यालय से संबंधित सूचना डीआईओएस से वर्ष 2016 में मांगी थी। संवाद
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