बलिया। पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज यानी 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके चलते 25 दिसंबर की अर्धरात्रि से प्रधानों के खाते पर रोक भी लगा दी जाएगी। पंचायती राज निदेशक का आदेश पहुंचते ही पंचायती राज विभाग ने सभी ब्लॉकों को निर्देश जारी कर दिया। दो दिनों पहले जारी अपने आदेश में पंचायती राज निदेशक ने आदेश दिया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग से धनराशि के अंतरण पर 25 दिसंबर की अर्धरात्रि के बाद रोक लगाई जाए। सभी ग्राम पंचायतों के खाता को नियत तिथि के बाद तत्काल रोक दिया जाए। शासन के आदेश पर डीपीआरओ ने इसकी जिम्मेदारी सभी एडीओ पंचायत को सौंपी है। यह निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद शासन द्वारा नामित अधिकारी ही ग्राम पंचायतों के खाते का संचालन कर सकता है। निदेशक ने स्पष्ट किया कि इसके बाद किसी भी ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा एफटीओ अप्रूव किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित सचिव, बीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी तैनात करने को लेकर अभी कोई आदेश शासन से नहीं मिला है।