सोहांव विकास खंड के सेवा संघ इंटर कॉलेज के वर्तमान और पूर्व प्रबंधक पिता-पुत्र को गबन और फर्जीबाड़े के मामले में जेल भेज दिया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गत दिनों उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस मामले की सुनाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास राम की अदालत में हुई।
अभियोजन के मुताबिक सेवा संघ इंटर कोलज सोहांव के पूर्व प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय के प्रबंधक राजीव रंजन राय और पूर्व प्रबंधक ओम प्रकाश राय पिता-पुत्र के विरुद्ध विद्यालय के 23 लाख रुपए का गबन और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा था। जिस पर उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को स्पष्टीकरण न देकर हाईकोर्ट में आरोप को चुनौती दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने उस समय याचिका खारिज कर दिया था।
कुछ दिनों बाद प्रबंधक ने फिर से विशेष अनुमति याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया। लेकिन इसके पूर्व के तथ्य में कूट रचना करते हुए कुछ तथ्य छिपा लिया था। इसकी जानकारी होते ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रबंधक और पूर्व प्रबंधक के विरुद्ध स्वत: संज्ञान लेकर जिलाधिकारी को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया था। जिस पर प्रशासन ने हाईकोर्ट के फरमान पर करीब तीन माह पूर्व प्रबंधक और पूर्व प्रबंधक पिता पुत्र के विरूद्ध नरहीं थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपीगण जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में त्वारित सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने 30 दिन के अंदर न्यायालय में समर्पण करने का आदेश दिया था। आदेश के क्रम में आरोपियों ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल किया। मामले की सुनाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी श्यामनारायण यादव तथा बचाव पक्ष से तारकेश्वर राय ने पैरवी किया था।