बलिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने थानाध्यक्ष रसड़ा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। मामला यह है कि वसीयत करने के उपरांत वसीयतकर्ता की मृत्यु/ हत्या किए जाने तथा कागजात में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में वादिनी पुष्पा देवी निवासी चितबड़ागांव ने रसड़ा निवासी बृजकिशोर पर आरोप लगाया था कि बृजकिशोर ने वसीयत कूटरचित तैयार कर वसीयत कर्ता की हत्या कर दी है।
इस मामले में रसड़ा थानाध्यक्ष द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में याचिका दाखिल किया। जिसमें सुनवाई करते हुए न्यायालय ने रसड़ा थानाध्यक्ष के विरुद्ध 156 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन करीब एक साल बीत जाने के बाद थाने द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया। जिसकी प्रगति रिपोर्ट की मांग वादिनी द्वारा न्यायालय से की गई। जिसमें न्यायालय द्वारा बार-बार रसड़ा थानाध्यक्ष से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने रसड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया।