बलिया। फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पहले एक मंदबुद्घि तथा विकलांग बालिका के साथ हुए बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोप साबित होने पर दुष्कर्म आरोपी युवक को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। सुनवाई करते अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी दो बीके लाल की अदालत ने सश्रम कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता के भाई ने फेफना थाने में तहरीर दी थी कि दो जनवरी 2014 को उसकी बहन घर अकेली थी। मां भी कहीं गई हुई थी। इसी दौरान समय करीब डेढ़ बजे दिन में मां और बगल की चाची किस्त जमाकर वापस लौटी तो देखा कि आरोपी युवक सोनू कुमार पासवान कमरे से बाहर आ रहा था। जबकि उसकी बहन चारपाई पर बुरी हालत में पड़ी हुई थी। मां के पूछने पर उसने रोते हुए पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने तहरीर दर्ज कर विवेचना शुरु किया। जिसमें आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया था। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि आरोपी युवक पर लगाया गया आरोप सही है। लिहाजा कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस अर्थदंड की धनराशि वसूल होने पर पीड़िता को 20 हजार रुपये प्राप्त कराई जाय।