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आरीपुर सरया के प्रधान का डीएम ने वितीय अधिकार किया सीज

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नगरा। विकास खण्ड नगरा के ग्राम पंचायत आरीपुर सरया के प्रधान के वित्तीय अधिकार को जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने सीज कर दिया है। वहीं तीन दिन के अंदर समिति ग्राम पंचायत में गठन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सचिव के विरुद्ध जिला पंचायत राज अधिकारी को कार्यवाही करने का आदेश देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी को पुन: जांच के लिए निर्देश दिया। कार्यवाही से नगरा ब्लाक में हड़कंप मचा हुआ है।
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नगरा ब्लाक के ग्राम पंचायत आरीपुर सरया के ग्राम पंचायत सदस्य रमेश कुमार, चंद्रभूषण सिंह, संजय पासवान आदि ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि प्रधान व सचिव द्वारा विकास कार्यो में वित्तीय धांधली की गई है। जिसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सात सितम्बर 2018 को जांच में धांधली प्रमाणित हुई है। जांच के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रधान श्रीराम ने जिलाधिकारी से मिलकर किसी अन्य अधिकारी से जांच कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने प्रधान के प्रार्थना पत्र पर परियोजना निदेशक देवकी नंदन दुबे के नेतृत्व में दूसरी जांच टीम गठित कर दी। दूसरी जांच टीम ने 25 सितम्बर को अपनी जांच आख्या जिलाधिकारी को सौंपी। दूसरी जांच टीम को भी अनियमितता मिली।
जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रधान व सचिव द्वारा 15 लाख 37 हजार शासकीय धन का आहरण कर लिया गया है, किंतु आहरित धन में 8 लाख 64 हजार 78 रुपए का कार्य नहीं कराया गया है। जांच टीम ने इसे शासकीय धन का गबन माना है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने 20 अक्टूबर को जिला पंचायत अधिकारी को पत्र भेजकर ग्राम प्रधान का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया है। वहीं तीन दिन के अंदर ग्राम पंचायत में तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। जबकि सचिव राजकमल के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखा है। इस प्रकरण की अंतिम जांच के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को आदेश दिया है।
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