बलिया। करीब 16 वर्ष पूर्व एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या तीन प्रण विजय सिंह की अदालत ने तीन अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्तों पर बंदूक एवं बम से उंगलियां उड़ाने का आरोप है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ अक्तूबर 2002 को सुबह 11 बजे जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तगण नंदलाल पुत्र उमाशंकर, सुरेंद्र सिंह पुत्र राम जन्म, रमेश सिंह पुत्र हीरा सिंह साकिन बसौरा कोटवारी थाना रसड़ा जिला बलिया ने मारपीट की। अभियुक्तों ने बंदूक व बम से भी हमला बोला जिसमें वादी की हाथ की उंगलियां उड़ र्गइं। थाना रसड़ा ने मामले की विवेचना की और अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता की सुनने के बाद नंदलाल, सुरेंद्र व रमेश के खिलाफ दोष साबित पाते हुए सा वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।