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15 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 वर्ष का अर्थदंड से किया दंडित

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बलिया। चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को शिव कुमार द्वितीय (अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायिक पाक्सो एक्ट-8) की कोर्ट ने 15 वर्ष की सजा तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बता दें कि 17 जुलाई 2017 को चितबड़ागांव थानाक्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को अभियुक्तगण दीपक तिवारी पुत्र पप्पू तिवारी निवासी उजियार थाना नरही तथा राजेश गोंड पुत्र राजेंद्र गोंड निवासी बसुदेवा थाना चितबड़ागांव द्वारा बहला-फुसलाकर भगा लिया गया था। इनके विरुद्घ थाना चितबड़ागांव में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रकरण में बुधवार को सुनवाई करते हुए शिव कुमार द्वितीय (अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायिक पाक्सो एक्ट-8) ने नामजद दोनों अभियुक्तों में एक राजेश गोंड को सजा सुनाई। इसमें अलग-अलग धाराओं के तहत 15 वर्ष का सश्रम कैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि प्रकरण में एक अभियुक्त दीपक तिवारी की मृत्यु हो चुकी है।
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