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छेड़खानी के आरोप में तीन वर्ष की सजा

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बलिया। सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी व गालीगलौ करने व जान से मारने की धमकी देने में अभियुक्त बब्बन चौधरी को दोष सिध्द (सजा) एवं सुग्गी देवी को दोषमुक्त किया गया है। 29 मई 2014 को सिकन्दरपुर थाना के एक गांव की पीड़िता ने प्रार्थना पत्र दिया कि 23 मई 2014 को रात्रि करीब 10 बजे शौच के लिए जाते समय गांव के ही बब्बन चौधरी पुत्र इन्द्रदेव चौधरी ने छेड़खानी की। उसका सहयोग सुग्गी पत्नी टुनटुन कर रही थी। विरोध पर गालीगलौज की व जान मारने की धमकी दी। थाना सिकन्दरपुर पर अभियुक्त बब्बन चौधरी व सुग्गी देवी के विरूद्ध पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को नामजद अभियुक्त बब्बन चौधरी पुत्र इन्द्रदेव चौधरी निवासी सिसोटार थाना सिकन्दरपुर बलिया को सजा सुनायी। उसे तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गई है। मामले में सुग्गी देवी पत्नी टुनटुन निवासी सिसोटार थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को न्यायालय की ओर से दोषमुक्त किया गया।
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