बलिया। एएसजे/एफटीसी-प्रथम (गैंगस्टर कोर्ट) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। थाना सहतवार पर वर्ष 2001 में गैंगस्टर एक्ट से संबंधित प्रकरण में आरोपी तारकेश्वर भर निवासी मंशा राय की बारी को एएसजे/एफटीसी-प्रथम (गैंगस्टर कोर्ट) की अदालत ने दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने इसे प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी का महत्वपूर्ण परिणाम बताया।