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Ballia News: कोर्ट के आदेश पर एआरओ सहित तीन पर धोखाधड़ी व मारपीट का मुकदमा

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बलिया। कोर्ट के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने लखनऊ के एआरओ सहित तीन पर मुकदमा दर्ज किया है। तीनों पर चार लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर पांच-पांच लाख रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति देने का आरोप है। पीड़ितों के आवेदन पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
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बांसडीह कोतवाली निवासी सौरभ ने सीजेएम कोर्ट को दिए आवेदन में कहा कि हम दो लोग खेजुरी थाना के जनुवान गांव निवासी उदय धुसिया व खरौनी गांव निवासी संतोष धुसिया दिवान से मिले। उन्होंने नौकरी लगाने का आश्वासन देते हुए पैसे की मांग की। कहा कि मेरा एक साथी लखनऊ में एआरओ पद पर तैनात है। उसने एक अक्तूबर 2021 को बलिया बुलाया। जब रोडवेज पहुंचा तो वहां और तीन लोग व एक महिला इंतजार कर रहे थे। सभी ने अलग-अलग तिथि को उदय व संतोष को पांच-पांच लाख रुपये दिए। दोनों ने सभी को लखनऊ ले जाकर एआरओ मनीष शर्मा से मिलवाया। 10 फरवरी 2022 को मनीष शर्मा व उदय धुसिया ने नियुक्ति पत्र के नाम पर सभी को एक-एक पैकेट दिया। हम सभी लोग उसे लेकर संबंधित विभाग में पहुंचे तो वहां अधिकारियों ने फर्जी पत्र होने की जानकारी दी। सौरभ ने बताया कि हम सभी उदय धुसिया के गांव गए, उससे पैसा मांगने लगे। वह दौड़ाने लगा, 26 मई 2022 को उदय धुसिया रोड़वेज पर मिला, उससे पैसा मांगने पर गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत कोतवाली में करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर कोर्ट में आवेदन दिया। सीजेएम कोर्ट ने एआरओ मनीष शर्मा के साथ ही उदय धुसिया व संतोष धुसिया के खिलाफ धोखाधड़ी व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया।
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