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Ballia News: आईटीआई के प्रधानाचार्य समेत आठ पर केस

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बलिया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया द्वारा प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रशासनिक कार्य के लिए आवंटित दो लाख पचास हजार रुपये के उपयोग में वित्तीय अनियमितता के आरोप पुलिस ने प्रधानाचार्य समेत आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई से आईटीआई में हड़कंप मचा है।
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शहर के मिश्र नेवरी निवासी अधिवक्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज कुमार राय हंस ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी कि सूचना के अधिकार तहत उनके द्वारा तीस बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, जिसमें अधिकांश बिंदुओं पर आईटीआई द्वारा सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई गई। जबकि एक बिंदु के जवाब में बताया कि दो लाख पच्चास हजार मात्र रुपये का उपयोग सत्र 2012-13 मेंं प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रशासनिक व्यय के मद का बताया गया। जिसका उपयोग 30 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने में करके मद के विचलन का अपराध कारित किया गया। इतना ही नही संस्थान के पास प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर खरीदारी से संबंधित दस्तावेज नहीं है और उस तिथि तक संस्थान में 30 कम्प्यूटर ही मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में 11 कम्प्यूटर से 30 कर्मचारियों को 01.01.2013 से 13.03.213 तक किस विधि से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया और एक ही व्यक्ति का नाम दिखाकर दो बार धन आहरित किया गया, जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है।

मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में अरविन्द कुमार पूर्व प्रधानाचार्य, शशि प्रकाश मिश्र कैशियर, रमेश कुमार यदुवंशी लेखाकार, मु. नसीमुद्दीन, धर्मवीर सिंह पूर्व प्रधानाचार्य,रविंद्र पटेल पूर्व प्रधानाचार्य, संजय कुमार भारती प्रधानाचार्य और रविशंकर तिवारी निर्देशक एसआर कम्पूवेयर प्रा०लि०, लखनऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया था।
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कोर्ट के आदेश पर आईटीआई के प्रधानाचार्य समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। - राजीव सिंह, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, बलिया
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