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दो हत्यारोपियों को दस साल की कैद

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बलिया। उभांव थाना क्षेत्र के बहुताचक उपाध्याय गांव में करीब छह साल पूर्व लाठी-डंडे से पीट-पीटकर एक वृद्घ की हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पंचम विनोद कुमार कटियार के न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 30-30 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। उभांव थाना क्षेत्र के बहुताचक उपाध्याय निवासी पवनेश कुमार ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी। जिसमें उल्लेख किया गया है कि 26 फरवरी 2012 को दिन में ढाई बजे वादी तथा उसके बाबा तुलसी को जमीनी विवाद को लेकर लाठी-डंडे से आरोपीगण तेफा, बसंत, सिंटू और राजेश ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर घायल कर दिया। जिसमें पवनेश तो बच गया जबकि उसके बाबा तुलसी की मौत हो गई। वादी की तहरीर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी तेफा व बसंत को हत्या के लिए दोषी करार दिया। जबकि आरोपी सिंटू और राजेश किशोर होने की वजह से किशोर न्याय बोर्ड में मामला चल रहा है। दोनों दोष सिद्घ आरोपियों को दस-दस कैद तथा 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। वादी की ओर सहायक अभियोजन अधिकारी शिवबचन राम तथा बचाव से रामजी राय ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।
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