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व्यवसायिक शिक्षक का चयन निरस्त, मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश

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बलिया। राजकीय इंटर कॉलेज के व्यवसायिक शिक्षक का चयन जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने निरस्त कर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने संबंधित शिक्षक को मनोनयन के सापेक्ष किए गए मानदेय भुगतान की वसूली के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक धनंजय पांडेय की ओर से करीब दो साल पहले जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती पत्र देकर व्यवसायिक शिक्षा योजना के तहत फोटोग्राफी ट्रेड में चयनित अतिथि विषय विशेषज्ञ अजीत सिंह के खिलाफ जांच की मांग की। 15 मई 2017 को जांच समिति गठित की गई और जांच आख्या मांगी गई। टीम ने जांच आख्या में बताया कि अजीत सिंह का मनोनयन शासनादेश के प्रतिकूल है। इन्होंने कूटरचित शैक्षिक अभिलेखों, प्रमाणपत्रों के आधार पर मनोनयन प्राप्त किया है। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को कई बार पत्र भेजा गया लेकिन प्रधानाचार्य की ओर से इसे यह बताकर कि हाईकोर्ट में बच्चन बाबू उपाध्याय और अन्य बनाम सरकार याचिका में स्थगन आदेश है लेकिन जिविनि ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में कोई स्थगन आदेश नहीं है और यह याचिका उपाध्याय का मनोनयन नहीं होने की दशा में क्षुब्ध होकर किया गया है। जिविनि ने राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को आदेश दिया है कि अजीत सिंह का चयन निरस्त कर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ के अनुमोदनोपरांत फोटोग्राफी ट्रेड में यदि आवश्यकता हो तो नए अतिथि विशेषज्ञ शिक्षक के मनोनयन की कार्रवाई करें। यह भी कहा कि है नियम विपरीत एवं कूटरचित शैक्षिक अभिलेखों और प्रमाणपत्रों के आधार पर प्राप्त मनोनयन के सापेक्ष किए गए मानदेय भुगतान की वसूली के लिए मुकदमा दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई करें।
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