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बलात्कार करने के प्रयास मामले में अभियुक्त को चार वर्ष का सश्रम कारावास

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बलात्कार के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बीके लाल की अदालत ने आरोपी को चार साल के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामला थाना हल्दी अंतर्गत एक गांव का है। पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया था कि 23 अगस्त 2014 को समय करीब दो बजे शाम को अपने घर में थी। इसी बीच मेरे ही गांव के भोला यादव मेरे घर में घुस गया और मेरे साथ कुकृत्य करने की नीयत से मुझे पटक दिया। मेरे द्वारा शोर करने पर आसपास के लोग आ गए, तब तक भोला मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़ा हुआ। उपरोक्त मामले में थाना द्वारा मुकदमा दर्ज न होने की स्थिति में पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेशोपरांत आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना आरोपी को विवेचक ने दोषी पाया और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। उपरोक्त मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में पांच माह अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा।
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