बलिया। ऋण मोचन योजना के तहत पात्र होने के बावजूद कर्ज माफी से वंचित किसानों को सरकार ने शिकायत करने का एक और मौका दिया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान 21 जनवरी तक उनके कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क पर कागजात जमा कर सकते हैं। इसके बाद शिकायतों का परीक्षण कर कर्जमाफी की कार्रवाई की जाएगी।प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये तक का किसानों का कर्ज माफ करने का एलान किया था। इसके तहत 15 अप्रैल 18 तक ऑनलाइन ऋण मोचन योजना के तहत जिले के कुल 76 हजार 726 किसानों का चयन किया गया था। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरु हुई। इस योजना के लिए जिला कृषि अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया और सत्यापन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को दी गई। बैंकों की ओर से उपलब्ध कराए गए रिकार्ड व राजस्व विभाग के अधिकारियों के सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया। जनपद में अलग-अलग चरणों में अब तक 50 हजार से अधिक किसानों के कर्ज माफ किए जा चुके हैं। लेकिन कई किसान किसी न किसी कारण से लाभ से वंचित हो गए। इसे देखते हुए सरकार की ओर से योजना के लाभ से वंचित किसानों को एक बार फिर शिकायत करने का अवसर दिया है। जिला कृषि अधिकारी की मानें तो संबंधित किसान 21 जनवरी तक शिकायत कर सकते हैं। बताया कि इसके लिए उनके कार्यालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है जहां से किसान फार्म प्राप्त कर उसे भरकर अन्य दस्तावेजों के साथ जमा कर कर सकते हैं।