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Ballia News: कोर्ट के आदेश के 40 दिन बाद प्रधान समेत छह पर एफआईआर

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बलिया। दुबहड़ विकास खंड के उधोदवनी गांव में गलत तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग कर धन का बंदरबांट किए जाने के मामले में सीजेएम कोर्ट के आदेश के करीब 40 दिन बाद पुलिस ने तत्कालीन बीडीओ, एडीओ पंचायत, दो पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
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बता दें कि गांव निवासी हरिकिशुन यादव ने ग्राम पंचायत में कराये गए विकास कार्यों को लेकर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की उनके द्वारा खंड विकास अधिकारी से सूचना मांगी गई थी। जिसके जवाब में खंड विकास अधिकारी द्वारा एक साइट का नाम देकर उस पर सारी सूचना उपलब्ध होने की बात कही गई।
वेबसाइट से जब ग्राम पंचायत उधोदवनी में कराए गए कार्यों और भुगतान की सूचना निकाली गई तो पता चला कि ग्राम पंचायत के बड़ी मात्रा में ऐसे वर्णित कार्यों का भुगतान कराया जा चुका है। यह कार्य ग्राम प्रधान संबंधित सचिव एडीओ बीडीओ व अन्य कर्मचारियों द्वारा किया गया है। न्यायालय ने बीते तीन मई को बांसडीहरोड पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर आदेश दिया था।
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बुधवार को आनन-फानन में ग्राम प्रधान चंद्रावती देवी, तत्कालीन बीडीओ, एडीओ पंचायत संजय सिंह, तत्कालीन सचिव चंद्रकेश यादव, रविशंकर सिंह यादव व तकनीकी सहायक के खिलाफ गबन व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष बांसडीहरोड राजकपूर सिंह ने बताया कि प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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