बलिया। फेफना थाना क्षेत्र में 15 माह पहले एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में अपचारी किशोर को 25 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही आरोपी को 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें आधी धनराशि पीड़ित को दी जाएगी।
वादी मुकदमा ने थाना फेफना में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 18 मार्च 2023 को उसके नाबालिग पुत्र को एक अपचारी किशोर बहला फुसलाकर रेलवे स्टेशन की तरफ ले गया। उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत में चल रही थी। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर किशोर अपचारी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।