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Ballia News: दुष्कर्म मामले में दो को 20-20 साल की कैद

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बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरिश्चंद्र की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और कुल 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पकड़ी थाने में वादी मुकदमा ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 13 अगस्त 2016 को उसकी 17 वर्षीय लड़की घर से निकलकर खेत के तरफ गई थी। वापस नहीं आई। काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। विवेचक ने लड़की को बरामद किया और अभियुक्तों के खिलाफ़ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
इसमें चंदन चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान निवासी चकरा कोलहुया थाना पकड़ी व राजू राजभर पुत्र राम प्रकाश निवासी देवडीहा थाना नगरा, विंध्याचल यादव और हरेराम यादव को अभियुक्त बनाया गया। मुकदमा के दौरान विंध्याचल यादव की मौत हो गई। हरेराम को विचारण के दौरान दोषमुक्त कर दिया गया। हरेराम के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। उक्त मामले में अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने चंदन और राजू को दोषी पाया और सजा सुनाई। अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ने अपना पक्ष रखा।
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