बलिया। सिकंदरपुर ग्राम न्यायालय ने चोरी करने व चोरी का सामान खरीदने के दोषी को 15 दिन कैद की सजा सुनाई। 500 रुपया के अर्थदंड लगाया।
पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से बुधवार को पकड़ी थाना पर वर्ष 2000 में चोरी करने व चोरी का सामान खरीदने के मामले में दर्ज मुकदमा के आरोपी मंटू पुत्र शिवमुनि निवासी रतसड़ थाना गड़वार को ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए दोषी को दोनों मामले में 15 दिन का साधारण कारावास व 500 रुपया का अर्थदंड से दंडित किया। संवाद