बलिया। जीएसटी में पंजीयन को लेकर अवैध वसूली का मामला भी सामने आ रहा है, जनपद के विभाग के सेक्टर तीन में जीएसटी ऑनलाइन पंजीयन में अवैध वसूली का आरोप लगाया जा रहा है। व्यापारियों द्वारा सुविधा शुल्क नहीं देने पर उनके आवेदनों को निरस्त तक करने की शिकायत की जा रही है जबकि जीएसटी पंजीयन सरकार की ओर से नि:शुल्क है। इस अवैध वसूली से कर अधिवक्ता, सीए एवं व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मामले की जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। नाम नहीं छापने की शर्त पर व्यापारियों ने बताया कि प्रति आवेदन 1100 रुपये लेकर सत्यापन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन के बाद अधिकारी को मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करना है और स्थान का फोटो खींच अपलोड करना है। अगर भौतिक सत्यापन या कागजात में कोई त्रुटि मिलती है तो तब तक आवेदन पर रोक लगाएंगे, जब तक संबंधित व्यापारी द्वारा कागज उपलब्ध नहीं करा दिया जाता। अन्यथा पंजीयन के 72 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर व्यापारी को मिल जाना चाहिए। इस संबंध में वस्तु एवं सेवाकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर कौशल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुविधा शुल्क लेने का आरोप गलत है, फिर भी मामले की जांच कराई जाएगी।