बलिया। रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत 2020 में हुए दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक के निर्देशन में अभियोजन ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। अपर जनपद न्यायाधीश एनटीसी-1 ने आरोपी धनजी वर्मा उर्फ घुरहू निवासी गंगा पांडेया का टोला थाना रेवती को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।