बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गोविंद मोहन की अदालत ने अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गुलशन पुत्र अशोक साकिन सैदपुरा थाना भीमपुरा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 60000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वादी ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री 17 वर्ष की है। 17 अगस्त 2018 को घर से स्कूल पढ़ने गई थी। उसे गुलशन ने शादी का झांसा देकर कहीं लेकर भाग गया है। थाना पर मुकदमा दर्ज हुआ था।