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Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म में 10 वर्ष की कैद

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बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला यह है कि बैरिया थाना के अंतिम पासवान उर्फ मानव पासवान पुत्र बृजनाथ पासवान निवासी दयाछपरा थाना बैरिया के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाया और सजा सुनाई।
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