बहराइच। नानपारा के बंजरिया मोतीसिंह पुरवा गांव निवासी पत्नी के हत्यारे को विशेष न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि 12 अगस्त, 2018 में वादी मुकदमा मुरारी ने कोतवाली नानपारा में तहरीर दी थी।
इसमें बताया गया था कि उनकी बेटी जलवर्षा पर पति जोखन सिंह ने केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी। बेटी गंभीर रूप से झुलस गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट सुरजन सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जोखन को दोषी करार दिया। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।