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कहां गई किसानों के हिस्से की तीन हजार बोरी यूरिया

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मोतीपुर में खाद की दुकान का सत्यापन करते कृषि अधिकारी। - फोटो : BAHRAICH
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बहराइच। भारत-नेपाल सीमा के पांच किलोमीटर के दायरे में यूरिया की बिक्री प्रतिबंधित है। जिसको लेकर बॉर्डर एरिया में अक्सर खाद की कालाबाजारी की खबरें प्रकाश में आया करती हैं। जिसको देखते हुए कृषि विभाग ने इस बार बॉर्डर क्षेत्र में स्थिति सभी खाद की दुकानों का सत्यापन करने का निर्णय लिया। जिसके तहत गुरुवार को खाद-बीज की तीन दुकानों पर छापा मारा गया। जिसमें 3049 बोरी यूरिया का वितरण संदिग्ध पाया गया है। ई-पॉस मशीन में तो यूरिया का स्टॉक मौजूद पाया गया, लेकिन मौके पर यूरिया नदारद मिली। जिस पर दुकानदारों से जवाब तलब किया गया है।
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गुरुवार को जिला कृषि अधिकारी सतीश पांडेय के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम बॉर्डर क्षेत्र में खाद सत्यापन के लिए निकली थी। इस दौरान सबसे पहले टीम भोला खाद भंडार पहुंची। यहां पर स्टॉक रजिस्टर आदि सही नहीं पाया गया। जिस पर कृषि अधिकारी ने दुकान स्वामी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके बाद टीम सत्यापन के लिए मोतीपुर स्थित शनि खाद भंडार पहुंची, जहां बड़ी मात्रा में यूरिया के वितरण की संदिग्धता पाई गई। यहां ई-पॉस मशीन में तो 2970 बोरी यूरिया मौजूद मिली, लेकिन जब उसे गोदाम में तलाशा गया तो वहां सिर्फ 21 बोरी यूरिया मिल सकी।
इतनी बड़ी संख्या यूरिया के अंतर को देखते हुए टीम में भी हड़कंप मच गया। वहीं दुकानदार कृषि टीम के समक्ष अपना पक्ष रखते रहे। फिलहाल जिला कृषि अधिकारी ने उनकी एक न सुनते हुए एक हफ्ते में पूरा आंकड़ा, किसानों के नाम सहित देने को कहा है। इसके बाद टीम रामपुर धोवियाहार स्थित सुधीर खाद भंडार पर सत्यापन के लिए पहुंची। यहां पर भी सौ बोरी यूरिया का संदिग्ध वितरण पाया गया। इनका स्टॉक और बिक्री रजिस्टर दुरुस्त नहीं मिला। इनसे भी जवाब-तलब किया गया।
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वाहन से बरामद हुई 37 बोरी अवैध यूरिया
जिला कृषि अधिकारी द्वारा की जा रही जांच के दौरान गोपिया बैराज के पास सुबह पांच बजे एक पिकअप पर संदिग्ध स्थिति में 37 बोरी यूरिया बरामद की गई। वाहन चालक दीपू मौर्या के पास खाद से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रपत्र नहीं पाए गए। विभाग का मानना है कि यह यूरिया कालाबाजारी के लिए ले जाई जा रही थी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में चालक दीपू ने जरही रोड स्थित भोला खाद भंडार से खाद लाने की बात स्वीकारी है। जिसके बाद वाहन चालक दीपू, वाहन स्वामी व अज्ञात के खिलाफ मोतीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई
सभी दुकानदारों को किसानों की खतौनी व रकबे के हिसाब से खाद देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिना ई-पॉस मशीन के खाद न देने की भी बात कही गई है। बावजूद इसके अगर कोई दुकानदार इसमें लापरवाही करता है तो वह दंडनीय है। जवाब सही नहीं मिलने पर उक्त तीनों खाद की दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। -सतीश कुमार पांडेय, जिला कृषि अधिकारी, बहराइच
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