श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ पांच वर्ष पूर्व छेड़छाड़ की घटना हुई थी। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो ने आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी के अनुसार सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 5 वर्ष पूर्व अपनी मां के साथ शाम छह बजे धान के खेत में पानी लगा रही थी। मां पानी देखने खेत में दूर चली गई तभी वहां पहुंचे सियाराम पुत्र सरन ने किशोरी को दबोच लिया और छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी की चीख सुन मां पहुंची तो धमकी देते हुए फरार हो गया था। मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर सिरसिया पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट भेजी थी। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी सियाराम को दोष सिद्ध करार दिया। इसके बाद तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद