संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। नगर निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र पर बीड़ी, माचिस आदि लेकर भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जुलूस भी प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी ने नियमों की अवहेलना की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि मतगणना में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, गणना कर्मी, प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, लैपटाॅप व टैबलेट आदि डिवाइस लेकर मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगे। बीड़ी, माचिस, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला आदि मादक पदार्थ मतगणना स्थल पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
जुलूस निकालने की अनुमति नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जीते हुए अध्यक्ष व सदस्य प्रत्याशी के समर्थकों की ओर से जुलूस नहीं निकाला जाएगा। धारा-144 लागू होने के कारण परिणाम घोषणा के बाद शांति व कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों की ओर से यदि विजय जुलूस निकाला गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बीईओ फखरपुर होंगे एआरओ
बहराइच। नगर पंचायत रिसिया के अध्यक्ष पद के लिए पूर्व में नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारी के आदेश में आंशिक संशोधन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी फखरपुर जगन्नाथ यादव को नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि पूर्व में जारी आदेश में श्रम प्रवर्तन अधिकारी विंध्यांचल शुक्ल को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था।